भारतीय संविधान अनुच्छेद 24
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अनुच्छेद 24 भारत में बालश्रम पर रोक लगाने के साथ साथ बालश्रम के उल्लंघन होने पर सजा का प्रावधान भी करता है। अनुच्छेद 24 कहता है,की 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को व्यवसायिक कार्य में और 14 से 18 वर्ष तक के बच्चो को कारखानों, खानों, जैसे जोखिम भरे कार्य में नही लगाया जा सकता।
साधारण भाषा में कहे- तो कोई भी बच्चा जिसकी उम्र 14 साल तक है, उसे किसी भी कार्य में नही लगाया जा सकता और 14 से 18 तक के बच्चो को जान का खतरा होने वाले कार्य नही करवाए जा सकते है, लेकिन यदि कोई इस अनुच्छेद का उल्लंघन करता है तो उसके लिए भी सजा का प्रावधान किया गया है।
अनुच्छेद 24 संविधान में
अनुच्छेद 24 जोखिम ना पहुंचाने वाले कार्यों को निषेध भी करता हल्के घरेलू कार्यों को भी निषेध नही करता |
10 अक्टूबर 2006 से ढाबो और घरों में बच्चो से काम कराना भी अपराध है। |
इस अनुच्छेद को ढंग से समझने के लिए बालश्रम कानून 1986 को पढ़ना चाहिए। यह अधिनियम बालश्रम पर दंड की व्यवस्था भी करता है। |
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संदर्भ
- भारत का संविधान
- यूट्यूब वीडियो एंबेड की गई है। इसका लाभ मूल बनाने वाले को होगा।
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